फरार गैंगस्टर आरोपियों के घर चस्पा हुआ कुर्की का नोटिस

कोन/सोनभद्र (आनन्द जायसवाल) थाना चोपन मे पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से संबंधित दो फरार अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना कोन पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के घरों पर न्यायालय का नोटिस चस्पा कर निर्धारित अवधि में न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये है।
पुलिस के अनुसार थाना चोपन में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 420/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित अभियुक्त धीरेंद्र तिवारी उर्फ राजेश तिवारी पुत्र कैलाश तिवारी, निवासी ग्राम सलैया, थाना कमर्जी, जनपद सीधी, मध्य प्रदेश तथा आयुष पाण्डेय उर्फ नितिन पुत्र सुनील कुमार पाण्डेय, निवासी बनाई का पुरा, जुड़ापुर जीर बरी भोज, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज, के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे।
इसी क्रम में थाना कोन के प्रभारी निरीक्षक एवं विवेचक द्वारा दोनों अभियुक्तों के घर पहुंचकर न्यायालय का नोटिस चस्पा किया गया तथा उनके परिजनों को भी कार्रवाई से अवगत कराया गया। नोटिस के माध्यम से अभियुक्तों को निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय अथवा सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक निर्धारित अवधि में अभियुक्तों के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय के आदेशानुसार आगे कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन मे ओबरा क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में की गई। कारवाई का पुष्टि थाना कोन के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा ने किया।



