सोनभद्र

दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद दानिश को 10 वर्ष की कैद

* एक लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
* अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
* 5 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म का मामला
फोटो: कोर्ट भवन
सोनभद्र(राजेश पाठक एड)। पांच वर्ष पूर्व लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद दानिश को 10 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने अनपरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अनपरा थाना क्षेत्र के पारसी गांव निवासी मोहम्मद दानिश पुत्र मिनाज ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। जब शादी करने का दबाव बनाया तो उसने साफ इंकार कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने 3 जून 2019 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद दानिश को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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