सोनभद्र

एनडीपीएस एक्ट: तीन दोषियों को कैद

-मदन तिवारी को 4 माह का कारावास
बभनी, ओबरा और चोपन थाना क्षेत्र का मामला

सोनभद्र (राजेश पाठक एड)। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तीन अलग अलग मामलों में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों को कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पहला मामला बभनी थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2012 में बभनी पुलिस ने गांजा के साथ धर्मवीर पुत्र विमला शंकर उर्फ समला शंकर निवासी टिकरी, थाना मांडा, जिला प्रयागराज को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोषसिद्ध पाकर दोषी धर्मवीर को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
दूसरा मामला ओबरा थाना क्षेत्र का वर्ष 2023 का है। ओबरा पुलिस ने गांजा के साथ अन्नू जायसवाल उर्फ कृष्णा जायसवाल पुत्र प्रदीप जायसवाल निवासी बाब धुलाई के पीछे ओबरा, सोनभद्र को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी अन्नू जायसवाल को 6 माह की कैद एवं तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं तीसरा मामला चोपन थाना क्षेत्र का है। चोपन पुलिस ने वर्ष 2023 में गांजा के साथ मदन तिवारी पुत्र मारकडेय तिवारी निवासी सेवा सदन डाला, थाना चोपन, जिला सोनभद्र को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी मदन तिवारी को चार माह का कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

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