सोनभद्र

गैंगेस्टर एक्ट: चार दोषियों को दो दो वर्ष की कैद

– प्रत्येक पर पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड
सोनभद्र (राजेश पाठक एड)। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के दो अलग अलग मामलों में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चार दोषियों को दो दो वर्ष की कैद एवं पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पहला मामला वर्ष 2010 का कोन थाना क्षेत्र का है। चंद्रकांत कुमार उर्फ गुड्डू बैगा पुत्र रामचंद राम निवासी भवनाथपुर, जनपद गढ़वा झारखंड तथा वर्ष 2023 में अनपरा पुलिस ने सूरज कुमार बिंद उर्फ सुनील पुत्र गणेश निवासी गैपुरा, थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर, राजा स्वीपर पुत्र जगदीश स्वीपर निवासी दुरासनी मंदिर ऑडी मोड़, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र तथा कृपा शंकर स्वीपर पुत्र छोटेलाल निवासी टाइप प्रथम कालोनी, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर चारों दोषियों को दो दो वर्ष की कैद एवं पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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