शक्तिनगर/सोनभद्र
-विस्थापित को भ्रमित कर नौकरी ना देने और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के आरोप में 3 लोगो पे शक्तिनगर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज
-चंदुआर निवासी युवक ने ओबी कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का लगाया आरोप
-कंपनी के जीएम, एचआर हेड और मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी, एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन शुरू कर दिया है
-चंदुआर निवासी युवक ने शक्तिनगर एसएचओ राजेश सिंह को दिए तहरीर में बताया कि एस ए यादव कंपनी मे नौकरी के नाम पर विस्थापित को भ्रमित किया जा रहा है नौकरी नही देने के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है
-शक्तिनगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 420,504,506, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 3(2) अधिनियम मे कमलेश सिंह उर्फ पप्पू,इमानदार और बागमारे के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज-शक्तिनगर एसएचओ राजेश सिंह ने बताया एस ए यादव कंपनी मे नौकरी के नाम पर विस्थापित को भ्रमित किये जाने नौकरी नही देने के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप कि चंदुआर निवासी युवक ने लगाया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पूरे मामले की जांच चल रही है।