गैंगस्टर एक्ट में 9.10 लाख की संपत्ति कुर्क

बभनी/सोनभद्र (अजित पांडेय) पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बभनी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 9.10 लाख रुपये कीमत की महिन्द्रा XUV 500 वाहन को कुर्क किया है।
पुलिस के अनुसार वाहन संख्या OD15L-0495 मो. सरताज पुत्र मो. बब्बू निवासी मुंडेरा मंडी गेट, नीमसराय, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज के नाम पंजीकृत है। उक्त कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई।
बताया गया कि आरोपी के खिलाफ थाना बभनी में एनडीपीएस एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वाहन पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में थाना बभनी पर दाखिल था, जिसे 20 मई 2026 को विधिक प्रक्रिया के तहत कुर्क कर लिया गया।
इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक दिन्नू प्रसाद यादव, थानाध्यक्ष रविकांत मिश्रा तथा कांस्टेबल रंजीत पाल शामिल रहें।



