12 अक्टूबर तक हर हाल मे करा ले पंजीयन
सोनभद्र (विकास द्विवेदी) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश्वर यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क एवं देय कर में प्रदान की जा रही शत-प्रतिशत छूट 13 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी।
एआरटीओ ने इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेता के प्रोपाइटर प्रबंधक पत्र भेजकर अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क एवं देय कर में प्रदान की जा रही शत-प्रतिशत छूट 13 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही है। जिस क्रम में सूचित करते हुए कहा कि में 13 अक्टूबर तक विकीत समस्त वाहनों का पंजीयन अनुमोदन 13 अक्टूबर तक ही किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त वाहन जिसका आप द्वारा एप्लीकेशन जारी कर दिया गया हो, का पंजीयन अनुमोदन 12 अक्टूबर तक किसी भी दशा में कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा वाहनों पर देय पंजीयन शुल्क एवं कर जमा कराने का उत्तरदायित्व वाहन विक्रेता का होगा।


