दुद्धी मुंसिफ कोर्ट के आदेश पर अमानत में खयानत करने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज

दुद्धी, सोनभद्र। स्वयं सहायता समूह से पैसा लेकर न लौटाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने म्योरपुर की एक महिला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर,विवेचना शुरु कर दी है।
घटना के बाबत पीड़िता किरन देवी पत्नी धर्मेंद्र मौर्य निवासी दुम्हान ने सिविल जज जूनियर डिवीजन मजिस्ट्रेट दुद्धी की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्याय की गुहार लगाई थी। जिसमें पीड़िता ने कहा है कि प्रार्थिनी अनन्या आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह में आंचल प्रेरणा महिला ग्राम संगठन दुम्हान दुद्धी में कार्य करती है। जिसके अंतर्गत महिलाओं को रोजगार एवं जीविका चलाने हेतु लोन दिया जाता है। करीब तीन माह पूर्व रानी देवी पत्नी भोला निवासी म्योरपुर को 20000 रुपये बोर कराने के लिए, 20000 मुर्गी पालन के लिए तथा 9000 रुपये बकरी पालन हेतु कुल 49000 रुपये का एक चेक दिया था। काफी दिन व्यतीत हो जाने बावजूद भी रानी पैसा नही लौटाई तो 7 मई 2023 को हमने लोन के पैसे की मांग की। जिस पर रानी ने भद्दी भद्दी गाली देते हुए, देख लेने और पैसा न देने की बात कही। इसकी लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस और एसपी से की मगर कोई सुनवाई नही हुई। जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को मामला दर्जकर, विवेचना के निर्देश दिये हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 व 504 के तहत मुकदमा दर्जकर, विवेचना शुरू कर दी है।



