सोनभद्र

हत्या के दोषी जियाउल हक को उम्रकैद

* 24 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
* 13 वर्ष पूर्व हुए रामगुलाम हत्याकांड का मामला

सोनभद्र (राजेश पाठक एड)। 13 वर्ष पूर्व हुए रामगुलम हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी जियाउल हक को उम्रकैद व 24 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के रणहोर गांव निवासी छोटेलाल पुत्र रामाधानी ने 18 अप्रैल 2010 को चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 17 अप्रैल 2010 को दोपहर 12:30 बजे उसकी गाय खेत खलिहान में चली गई। इसी बात को लेकर रणहोर गांव निवासी जियाउल हक व एनुल हक पुत्रगण अलीमुद्दीन ने उसके लड़के अंबिका प्रसाद,चहेरा भाई श्यामनारायण व हरिनारायण, चाची भगवती देवी, चाचा रामगुलाम को गाली देते हुए लाठी डंडे से मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई। प्राणघातक चोट लगने की वजह से चाचा रामगुलाम की मौत हो गई। इस तहरीर पर सगे भाइयों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की गई। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में सगे भाइयों जियाउल हक व एनुल हक के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी जियाउल हक को उम्रकैद व 24 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जबकि दूसरे अभियुक्त रहे एनुल हक की दौरान विचारण मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

Related Articles

Back to top button
BREAKING NEWS
अनपरा क्रिकेट एकेडमी के 11 वें स्थापना दिवस पर अनपरा के क्रिकेटरों को किया गया सम्मानित यूपी बोर्ड परीक्षा के इंटरमीडिएट में महिमा कुमारी 86.8% और हाई स्कूल में दिव्या ने 89.8% पाकर रही अव... संदीप मिश्रा गरजे कहा सरकार को किसान नही भाता इसलिए मोर्चा बाट रहा किसानो को छाता होमगार्ड्स लिखित परीक्षा 2025 सोनभद्र में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद बहन की शादी से पहले भाई की मौत, सड़क हादसे ने छीनी खुशियां जंगल मे आग लगाने वालों को वन विभाग टीम ने तीन को भेजा जेल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को प्रभावी बनाने के लिए हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण डीसीएफ बोर्ड की बैठक सम्पन्न फसलों के अपशिष्ट जलाने पर 15 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है - उपजिलाधिकारी बारात की खुशियां मातम में बदली, तेज रफ्तार बस ने किशोर की ली जान
Download App