सत्य की जीत आरोप सिद्ध नही हुए विशेष पाक्सो न्यायालय ने रवि कुमार गुप्ता को किया दोषमुक्त

रेणुकूट/सोनभद्र (रामकुमार गुप्ता) सोनभद्र पड़ोसी जिला के केतार थाना अंतर्गत लगाए गए झूठा आरोप से रविकुमार हुए बरी विशेष पाक्सो न्यायालय का फैसला, गवाही के अभाव में अभियोजन आरोप साबित नही कर सका।
केतार थाना कांड संख्या 19/2025 से जुड़े मामले में छाताकुंड निवासी रवि कुमार गुप्ता को विशेष पॉक्सो न्यायालय, गढ़वा के न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने बरी कर दिया।
रवि कुमार गुप्ता के अनुसार, निर्णय सुनाते समय न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं कर सका और उनके खिलाफ कोई प्रभावी गवाही नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
करीब डेढ़ वर्ष तक चले इस मुकदमे के कारण रवि कुमार गुप्ता और उनके परिवार को सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि इस मुकदमे के कारण उन्हें साढ़े चार महीने जेल काटनी पड़ी थी जिससे उनके बिजनेस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, एवं अभी तक डिप्रेशन मे है, उन्हे लगभग 10 लाख का आर्थिक नुकसान भी हुआ तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई।
फैसले के बाद रवि कुमार गुप्ता ने न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा कि अब वे अपने अधिवक्ता से परामर्श लेकर, जिन्हें वे इस मामले के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार मानते हैं, उनके विरुद्ध 10 लाख के मानहानि वाद सहित उपलब्ध अन्य कानूनी कारवाई करेंगे।


