ज्येष्ट खान अधिकारी के खिलाफ दलित उत्पीड़न का केस दर्ज करने का आदेश।

गुरमा/सोनभद्र( ओम प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट की अदालत ने ज्येष्ट खान अधिकारी सोनभद्र शैलेन्द्र सिंह के विरूद्ध दलित उत्पीड़न के सुसंगत धाराओ मे मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीओ से कराने का आदेश पारित किया है।यह आदेश पीड़ित अशोक पासवान निवासी मारकुंडी थाना चोपन के जरिए प्रार्थना पत्र अधिवक्ता विकाश शाक्य के तर्क सुनने के बाद आदेश पारित किया है। पीड़ित मारकुंडी निवासी अशोक पासवान के मुताबिक घटना दिनांक 03/02/ 2025 समय 6:30 बजे वाहन संख्या UP 64 BT 2631 का पंचर टायर अपने दुकान के सामने बना कर टायर लगा रहा था तभी उसके आगे खड़ी ट्रक UP 64 AT 1581 और UP 50 BT 4500 खड़ी थी जिसपर खनिज लदा था। खनिज का प्रपत्र जाँच करके दोनों वाहनों का चलान काट दिये और अशोक पासवान के पास आ गये,टायर बदलने वाले ट्रक के चालक के बारे मे पूछा तो चालक पास मे ही खड़ा था अपना परिचय देते हुए बोला तो ज्येष्ट खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह वाहन के कागजात मांगे चालक ने खाली गाड़ी की जाँच करने के लिए वाहन का कागजात देने से मना कर दिया। इसी पर ज्येष्ट खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने गुस्से मे आकर अशोक पासवान को जाति सूचक शब्दो से सभी के सामने अपमानित कर गाली गुप्ता देते हुए लात से पिटाई कर दी और पासर दिखा कर जेल भेजनें का धमकी भी दिये। शैलेन्द्र सिंह पंचर बनाने की दुकान पर पहले भी आ चुके थे और भली भांति परिचित भी थे।घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से सूचना दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एसटी/ एससी सोनभद्र के समक्ष आवेदन जरिए अधिवक्ता विकाश शाक्य के प्रस्तुत किया गया था।अधिवक्ता विकाश शाक्य ने पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट पर काफी तर्क प्रस्तुत किया और पुरा मामला अनुसूचित जाति का उत्पीड़न और ज्येष्ट खान अधिकारी द्वारा अपराधिक कृत्य करना बताया। न्यायालय ने लोक सेवक पर अभियोजन की अनुमति के बिंदु पर भी सवाल किया जिसके जबाब मे अधिवक्ता विकाश शाक्य ने ज्येष्ट खान अधिकारी का कृत्य पदेन दायित्व के कृत्य मे नहींं होकर अपराधिक बताया। माननीय न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत के समक्ष तर्को को सुनने और प्रपत्रों के अवलोकन के बाद ज्येष्ट खान अधिकारी सोनभद्र शैलेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक चोपन को मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीओ से कराने का आदेश पारित किया है।


