सोनभद्र

खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल

– कोर्ट ने धारा 174ए आईपीसी के तहत लिया संज्ञान
– सम्मन के जरिए 22 दिसंबर 2023 को खनन उद्यमी राकेश जायसवाल कोर्ट में तलब
– सीबीसीआईडी ने दे दिया था क्लीन चिट
– चर्चित चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद हत्याकांड का मामला
– चोपन ग्रेवाल पार्क में 25 अक्तूबर 2018 को गोली मारकर की गई थी हत्या

सोनभद्र (राजेश पाठक एड)। चोपन ग्रेवाल पार्क में पांच वर्ष पूर्व गोली मारकर चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की हत्या के मामले में चोपन पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट के बाद खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की एकबार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी/ सीएडब्लू सोनभद्र की अदालत ने चोपन पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट का आईपीसी की धारा 174ए के तहत संज्ञान लेते हुए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल को सम्मन के जरिए आगामी 22 दिसंबर 2023 को कोर्ट में तलब किया है। इस कार्रवाई के बाद से सीबीसीआईडी से क्लिनचिट पा चुके खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
बता दें कि चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की चोपन ग्रेवाल पार्क में 25 अक्टूबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाई उस्मान अली ने खनन उद्यमी राकेश जायसवाल पुत्र कैलाश चंद निवासी बिल्ली पोखरा वीआईपी रोड ओबरा, सोनभद्र हाल पता पांडेयपुर, वाराणसी सहित दो के खिलाफ नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। मौके से काश्मीर पासवान को कारबाइन के साथ दबोच लिया गया था। उसके संबंध झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से भी होने की बात सामने आई थी। मामले में चोपन पुलिस ने कुल 14 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें नामजद दो आरोपियों के अलावा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष की तलाश जारी थी। कोर्ट की तरफ से धारा 82-83 सीआरपीसी के आदेश जारी किए गए थे। बावजूद फरारी को देखते हुए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल सहित तीन के खिलाफ चोपन के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने धारा 174 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था। इस बीच नामजद आरोपियों को सीबीसीआईडी से हत्या के मामले में क्लीन चिट मिल गई। इस पर पुलिस ने हत्या के मामले में चल रही विवेचना समाप्त कर दी, लेकिन 178 (3) के तहत कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश के बावजूद फरारी काटने के मामले की विवेचना जारी रही। नौ अक्टूबर 2023 को इसकी चार्जशीट इंस्पेक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने 12 अक्तूबर 2023 को सुनवाई करते हुए आरोप पत्र, केश डायरी और अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। जिसपर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174ए का प्रसंज्ञान लेने का पर्याप्त आधार पाते हुए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल को आगामी 22 दिसंबर 2023 को सम्मन के जरिए तलब किया है। इस कार्रवाई से सीबीसीआईडी की ओर से क्लीनचिट पा चुके खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

Related Articles

Back to top button
BREAKING NEWS
फसलों के अपशिष्ट जलाने पर 15 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है - उपजिलाधिकारी बारात की खुशियां मातम में बदली, तेज रफ्तार बस ने किशोर की ली जान विदाई समारोह मे कमल नयन दुबे के बोल शक्तिनगर की जनता से जो सहयोग मिला वो अतुलनीय श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया भगवान परशुराम जन्मोत्सव कुएं में मिला वृद्ध महिला का शव, परिजनों में मचा कोहराम म्योरपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, मेधावी छात्र/छात्राओं और अभिभावकों को किया गया सम्मानित गया ने भदोही को हराकर जीता 22वीं अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब सोनभद्र जिलाधिकारी का हुआ तबादला ईमानदार छवि के चर्चित गौड़ नये जिलाधिकारी बने संदीप मिश्रा के बोल स्मार्ट मीटर ऐजुकेटेड जेबकतरो की स्कीम है जनता के लिये सोनभद्र मे तेज धूप एवं लू के कारण सभी स्कूल (कक्षा 1 से 8) का संचालन प्रातः 7:30 बजे से 12:00 बजे तक...
Download App