दहेज के लिए मारपीट कर पत्नी को भगाया, फिर कर ली दूसरी शादी

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने संगीत धाराओं में किया मुकदमा दर्ज

मामला कोतवाली क्षेत्र के नौडीहा गांव का
दुद्धी, सोनभद्र (एम.एस.अंसारी)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नौडीहा में दहेज के लिए पहले एक पीड़िता के साथ मारपीट की, फिर जकन से मारने की धमकी दे घर से भगा दिया गया। दुस्साहस का आलम ये कि पहली पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी भी रचा ली। बेबस पिड़िता कोतवाली की शरण ली, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पति, ससुर, सास, भाई, चाचा सहित दादिया सास के विरुद्ध संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली पुलिस को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता मधुबाला देवी पुत्री संतोष कुमार निवासी चैनपुर थाना बभनी ने उल्लेख किया है कि प्रार्थिनी का विवाह 9 अप्रैल 2017 को दुद्धी क्षेत्र के नौडीहा गांव निवासी कुलदीप पुत्र सहदेव के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। प्रार्थिनी शादी के कुछ दिन तक ठीक-ठाक से रही। फिर दहेज को लेकर मेरे पति कुलदीप, ससुर सहदेव, सास पार्वती, भाई मनदीप, चाचा रामचरित्तर चरित्र व ददिया सास भगमनिया देवी एक राय होकर दहेज के लिए आये दिन मारना पीटना व ताना मारने लगे। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना था कि दहेज में ₹ दो लाख नकद के साथ एक मोटरसाइकिल व एलइडी अपने पिता के यहां से ले आओ। इस घर में तभी पनाह मिलेगा, नहीं तो मिट्टी का तेल छिड़क कर जला देंगे और लाश का भी पता नहीं चलेगा। प्रार्थिनी लगातार निवेदन करती रही कि मेरे पिता गरीब हैं, समर्थ के अनुसार उपहार दे दिए हैं। कई बार इस बात को लेकर पंचायत भी हुआ, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग पंचायत की बात नहीं माने। इस बीच दो बच्चा जिसमें एक लड़का सूर्यांश वह लड़की बंधन भी पैदा हुई। 22 मार्च 2023 को ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर प्रार्थिनी को घर से बाइक से ले जाकर चौना के जंगल में छोड़ दिए और कहा कि पैसा सामान आदि लेकर इस घर में आना नहीं तो जलाकर मार डालेंगे। पत्नी अपने पिता के पास आकर रहने लगी। इस बीच उसका पति कुलदीप दूसरा विवाह सीता पुत्री बीगन निवासी लवाही थाना डंडई, झारखंड से कर लिए। महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों को काफी पैसे वाला व बदमाश किस्म के लोग का भी उल्लेख किया है। प्रार्थिनी मजबूर होकर अपने पिता के यहां जीवन यापन कर रही है। इसके बाद भी वो लोग हत्या की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थिनी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 394, 498 ए, 504, 506 व दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर उपनिरीक्षक ओमप्रकाश सिंह को मामले की जांच सौंप दी है।



