सोनभद्र

दो दरोगा व एक डाक्टर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज

– दो डाक्टरों की आई अलग – अलग मेडिकल रिपोर्ट
– गिरफ्तारी अभिरक्षा में हुई महिला अभियुक्ता से मारपीट का मामला
-28 जुलाई को आरोपी दरोगाओं व डाक्टर से जवाब तलब
सोनभद्र (राजेश पाठक एड)। महिला अभियुक्ता के साथ गिरफ्तारी अभिरक्षा में हुई मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दो दरोगाओं व एक डाक्टर के विरुद्ध प्रकीर्ण बाद दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों से 28 जुलाई को जवाब तलब किया है।
बता दें कि 24 जुलाई 2023 को शाहगंज पुलिस ने धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार महिला अभियुक्ता माया उर्फ सुनीता पत्नी स्वर्गीय शिव प्रसाद निवासी कस्बा शाहगंज को रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया था। महिला अभियुक्ता ने न्यायालय से निवेदन किया था कि गिरफ्तारी अभिरक्षा में विवेचक दरोगा नरेन्द्र कुमार रॉय व वादी मुकदमा दरोगा सुजीत कुमार सेठ द्वारा मारपीट की गई है। अभियुक्ता के चेहरे पर जाहिरा चोट थी। जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोहरी के डाक्टर अवधेश कुमार द्वारा 24 जुलाई 2023 को बनाए गए मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं दिखाई गई है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुनः महिला के चोट का मेडिकल मुआयना का आदेश जिला अस्पताल को दिया गया था। 25 जुलाई 2023 को पुनः महिला के चोट का मेडिकल मुआयना जिला अस्पताल के डाक्टर ने किया तो जो मेडिकल रिपोर्ट डाक्टर ने दी है उसमें चोट दिखाई गई है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखते ही यह माना की महिला अभियुक्ता की गिरफ्तारी अभिरक्षा में मारपीट हुई प्रतीत होती है। इतना ही नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोहरी के डाक्टर अवधेश कुमार ने जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया है वह भी गलत प्रतीत हो रही है। यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा दोनों दरोगाओं व डाक्टर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही 28 जुलाई 2023 को दोनों दरोगाओ व डाक्टर से जवाब तलब किया है।

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