सोनभद्र

चोरी के तीन दोषियों को 3- 3 वर्ष की कैद

* 6- 6 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक -एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
* पांच वर्ष पूर्व हुई चोरी का मामला

सोनभद्र (राजेश पाठक एड)। पांच वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों क्रमशः राजेश यादव, मो. शफीक व शिव बाबू केशरी उर्फ छोटू को 3-3 वर्ष की कैद व 6- 6 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड ना देने पर एक -एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के खरहरा टोला देवखर गांव निवासी बिंदु पुत्र आनंदी ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 30 जून 2018 को वह सी प्लांट ओबरा से ठेकेदार से 35 हजार रूपये लेबरो को बाटने के लिए जा रहा था। जब सिंदुरिया पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि उसके ठेकेदार का फोन आ गया और मोटरसाइकिल खड़ी करके ठेकेदार से बात करने लगा। इसी दौरान अपनी मोटरसाइकिल पर मोबाइल फोन रखकर पेशाब करने चला गया । इस दौरान तीन लोग मोटर साईकिल से आए और मोबाइल व मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। इस तहरीर पर अज्ञात में एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना की गई। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने राजेश यादव पुत्र लालचंद्र यादव, मो. शफीक पुत्र मो. बफाती व शिव बाबू केशरी उर्फ छोटू पुत्र संगम लाल केशरी निवासीगण खैरटिया निकट ओम चौराहा ओबरा, सोनभद्र के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर तीनों चोरों क्रमशः राजेश यादव, मो.शफीक व शिव बाबू केशरी उर्फ छोटू को 3- 3 वर्ष की कैद व 6- 6 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड ना देने पर एक – एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

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