दुद्धी की बिटिया समीरा परवीन के मौत के जिम्मेदार सास व ससुर को नही मिली राहत
सेशन कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

(फाइल फोटो-समीरा परवीन)
दुद्धी, सोनभद्र (एम.एस.अंसारी)। नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एचएचआर मेगा मार्ट के मालिक हाजी निजामुद्दीन की लाडली समीरा परवीन के मौत के जिम्मेदार सास तरन्नुम बेगम व ससुर महताब आलम की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी।जिससे उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा।

(मुकदमे के वादी मामा यासीन के गोद में पलता समीरा परवीन का बच्चा)
जिला जज जबलपुर के न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका में आरोपी ससुर महताब आलम व सास तरन्नुम बेगम ने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि हम लोग बुजुर्ग हैं और समीरा परवीन को किसी तरह से परेशान नही करते थे।हमारी गृहस्थी पृथक थी और उसका कमरा ऊपर में है, जबकि हम लोग नीचे रहते हैं। आरोपी द्वय ने बीमारी एवं उम्र का हवाला देते हुए, जमानत की मांग अदालत से की थी। उधर पीड़ित पक्ष की ओर से मृतका समीरा परवीन के भाई यासीन रजा ने जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि शादी के बाद से ही 70-80 लाख रुपये नकद व फार्च्यूनर कार की मांग शादी के बाद से ही करते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके पति का गैर औरत से भी संबंध था। न्यायालय ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद शादी के मात्र 14 माह की अवधि में हुई जघन्य घटना को गंभीर अपराध मानते हुए, दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद पीड़ित पक्ष हाजी निजामुद्दीन ने राहत की सांस लेते हुए, न्याय प्रणाली पर भरोसा जताया और कहा कि हमारी लाडली के मौत के जिम्मेदारों को खुदा कभी नही बख्शेगा, उन्हें उनकी किये की सजा मिलकर रहेगी।



