सोनभद्र

डाला बिल्ली क्रशर आनर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा

सोनभद्र (विकास द्विवेदी) डाला बिल्ली क्रशर आनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने सोमवार को जिलाधिकारी बद्री नाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन सोनभद्र जिले में स्थित 37 पत्थर खदानों को बंद करने के संबंध में है, जिन पर खान अधिनियम 1952 की धारा 22(3) और 22A(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि खान सुरक्षा निदेशक, वाराणसी क्षेत्र ने 2 दिसंबर 2025 को इन 37 पत्थर खदानों के संचालन और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध खान अधिनियम 1952 की उपरोक्त धाराओं के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।
एसोसिएशन के अनुसार, इस प्रतिबंध के कारण खदान मालिकों को रॉयल्टी और राजस्व भुगतान में समस्या आ रही है। इसके साथ ही, पूर्वांचल के विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और हजारों श्रमिकों, कामगारों तथा खनन से जुड़े व्यक्तियों के परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि जिन पत्थर खदानों के केवल आंशिक खनन क्षेत्र में अधिनियम का उल्लंघन पाया गया है, उनके सुरक्षित क्षेत्रों में खनन और परिवहन की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाए कि संबंधित पट्टाधारक एक माह के भीतर प्रतिबंधित क्षेत्र में सुधार की योजना और नया सरफेस प्लान प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन कार्य पूरी तरह बंद रखते हुए केवल सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे, जिससे खान सुरक्षा महानिदेशालय, वाराणसी क्षेत्र के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

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