कल से लागू होगा नो हेल्मेट नो फ्यूल
—- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हेलमेट जरुरी

सोनभद्र(विकास द्विवेदी) शासन के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग ने एक सितंबर से 30 सितम्बर तक पेट्रोल पंपों पर नो हेल्मेट नो फ्यूल का नियम लागू करने का निर्देश दिया है। नियमों का पालन न करने वाले पंप के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा के अन्तर्गत भी एक अपराध है, जिसमें छ: माह तक के कैद की सजा हो सकती है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश्वर यादव ने इस सम्बन्ध में निर्देशित किया है कि जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि एक सितंबर के उपरान्त किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन को पेट्रोल/डीजल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट के अनिवार्यता की दृष्टि से पेट्रोल पम्प से दो पहिया वाहनों में ईंधन आपूर्ति करते समय मात्र ऐसे वाहनों में ही ईंधन की आपूर्ति करें जिनके चालक तथा पीछे बैठी सवारी हेलमेट धारण किये हों। बिना हेलमेट धारण किये चालको के दो पहिया वाहनों में ईंधन की आपूर्ति कदापि न की जाये। यदि संज्ञान में आता है कि किसी पट्रोल पम्प द्वारा बिना हेलमेट धारण किये गये चालक के वाहन में ईंधन की आपूर्ति दी जा रही है, तो सम्बन्धित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध पेट्रोलियम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही के लिए पत्राचार किया जायेगा। पेट्रोल पम्प संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान हमेशा सीसीटीवी कैमरा की निगाह में रहें ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।



