दुद्धी, सोनभद्र। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तुर्रीडीह में एक विवाहिता को दहेज के लिए उत्पीड़न पीड़ित करते हुए मारपीट कर उसका हाथ फैक्चर कर देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में तुर्रीडीह निवासिनी सरिता पुत्री शिवलोचन ने उल्लेख किया है कि 26 जून 2024 को महेश पुत्र रामशुभग निवासी ग्राम झारोकला थाना दुद्धी से उसकी शादी हुई थी। शादी में प्रार्थीनी के पिता ने अपने क्षमता के अनुसार काफी सामान उपहार के रूप में दिया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति महेश कुमार पुत्र रामसुभग, ससुर रामसुभग पुत्र अज्ञात व सास पार्वती देवी पत्नी रामसुभग समस्त निवासी झारोकला हमेशा दहेज को लेकर प्रार्थीनी को प्रताड़ित करते रहते थे। गत 8 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:00 बजे प्रार्थीनी के पति महेश शराब पीकर लात घुसों से मुझे बुरी तरीके से मारा व हाथ भी मारकर फ्रैक्चर कर दिया। शरीर में कई जगहों पर चोटें आई। प्रार्थीनी किसी तरीके से फोन करके अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता शिवलोचन ने फोन करके 112 नंबर पुलिस को बुलाया तथा मुझे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी से दवा इलाज कराया। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के बाद उसका पति महेश प्रार्थीनी के पिता को फोन पर धमकी देकर कह रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसके पहले भी कई बार ससुराल वालों द्वारा प्रार्थीनी के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। पिछली बार थाने से सुलह समझौता कराकर प्रार्थीनी ससुराल अपने वापस 24 सितंबर से रह रही थी। इस बीच यह घटना घटने से प्रार्थीनी काफी भयभीत है। पुलिस ने प्राथमिक सविता सरिता की तहरीर पर उसके पति महेश कुमार पुत्र राम शुभम, ससुर राम सुभग पुत्र अज्ञात व सास पार्वती देवी पत्नी रामसुभग के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 3 व 4 सहित भारतीय न्याय संगीता 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कर कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विवाहिता को प्रताड़ित करने पर दहेज उत्पीड़न सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज
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