राजेश सिंह के अथक प्रयास से फरार चल रहे 10 हजार के इनामिया आरोपी गिरफ्तार

ओबरा/सोनभद्र राजेश सिंह के अथक प्रयास से फरार चल रहे दस 10 हजार के इनामिया आरोपी गिरफ्तार। खनन विभाग की संयकुत टीम व थाना ओबरा की पुलिस के द्वारा खनन अधिकारीगण के साथ बगघानाला पर चेकिगं की जा रही थी । दौराने चेकिगं खनन अधिकारी के द्वारा वाहन संख्या UP70MT 5346 डम्फर को चेक किया गया तो चालक के द्वारा बिना किसी वैध प्रपत्र के खनिज पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था । कोई वैध प्रपत्र मांगने पर चालक के द्वारा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नही किया जा सका था । चालक के द्वारा बताया गया था कि मै अपने वाहन के वाहन स्वामी के कहने पर वाहन पर खनिज पदार्थ लादकर जा रहा था । जिसके आधार पर अभियोग मे वाहन स्वामी संजय पुत्र महाबीर निवासी तकिया सुकृत थाना रा0गंज जनपद सोनभद्र व चालक के विरुद्ध थाना स्थानीय मु0अ0सं0 36/25 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस. व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1),58,72(1) व धारा- 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । दौराने विवेचना यह तथ्य प्रकाश मे आया कि अभियुक्त संजय के द्वारा अपने वाहन पर अवैध फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर खनिज पदार्थ का परिवहन कराया जा रहा था । जिसके सम्बन्ध मे परिवहन अधिकारी के यहाँ से रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी । रिपोर्ट के आधार अभियोग मे धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी थी । तथा पकडे गये ट्रक ड्राइवर सुदर्शन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । वाहन संख्या UP70MT 5346 का सत्यापन कराया गया तो वाहन संख्या UP64BT 5687 के स्वामी संजय पुत्र महाबीर निवासी तकिया सुकृत थाना रा0गंज जनपद सोनभद्र के द्वारा अपने वाहन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाया गया प्रमाणित पाया गया था । अभियुक्त संजय पुत्र महावीर उपरोक्त के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।
उक्त इनामिया/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिये गये थे उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी ओबरा के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक ओबरा के कुशल नेतृत्व में थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/25 धारा – 303(2),317(2). 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी.एन.एस. व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1),58,72(1) व धारा- 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 से सम्बन्धित वाँछित /इनामिया अभियुक्त संजय पुत्र महाबीर निवासी तकिया सुकृत थाना रा0गंज जनपद सोनभद्र उपरोक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया ।
गिरफ्तारी करने वाली टीम
1- प्रभारी निरीक्षक ओबरा, श्री राजेश कुमार सिंह थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ।
2-उ0नि0 रामसिंह यादव, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ।
3-हे0का0 ओंकार सिंह यादव थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ।
4-हे0का0 शैलेन्द्र नारायण मिश्र थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ।



