Sonbhadra News: दुद्धी उपनिबंधक समेत 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश
सोनभद्र जनजाति की जमीन पिछड़ी जाति को बैनामा किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दुद्धी उपनिबंधक समेत चार लोगों के विरुद्ध पिपरी थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर सम्बंधित क्षेत्राधिकारी से विधि अनुरूप विवेचना कराने एवं हुई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश अयोध्या सिंह पुत्र स्वर्गीय दशरथ निवासी मूर्धवा रेणुकूट, थाना पिपरी,जिला सोनभद्र द्वारा अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने दिया है ।
अयोध्या सिंह खरवार ने दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि दो लाख रुपये की आवश्यकता होने पर मूर्धवा रेणुकूट निवासी जवाहरलाल ने दुद्धी तहसील में चलकर जमीन बंधक की लिखा पढ़ी करने के बाद पैसा देने की बात कही। 18 मार्च.2025 को जवाहरलाल अपनी पत्नी उर्मिला देवी और एक अन्य साथी जंग बहादुर सिंह को साथ लेकर दुद्धी तहसील आए स्टांप पर लिखा पढ़ी करके हस्ताक्षर कर लिए। तथा 2 लाख रुपये बैंक खाते में डाल देने की बात करते हुए दुद्धी उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थित कराये । दुद्धी उप निबंधक पुष्पराज श्रीवास्तव ने अयोध्या से जाति भी पूछा खरवार जाति की जानकारी रखते हुए अयोध्या की जमीन का बैनामा पंजीकृत कर दिया। अयोध्या खरवार को इस घटना की जानकारी तब हुई जब 27 मार्च.2025 को कब्जा लेने आबादी की जमीन पर लोग चढ़ आए, अयोध्या के खाते में पैसा भी नहीं आया और जमीन का बैनामा हो गया । इसकी सूचना पुलिस को दिए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर अदालत की शरण ली।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ता विकास शाक्य के कानूनी पक्षों को सुनने के पश्चात पुरे मामले पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस क्षेत्राधिकारी को विवेचना करने का आदेश दिया है।