पिपरी क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने अनपरा मे मीटिंग कर नये कानून मे सजा के प्रावधानो की दिया जानकारी

अनपरा/सोनभद्र पिपरी क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने अनपरा मे मीटिंग कर नये कानून मे सजा के प्रावधानो की दिया जानकारी। अनपरा थाना परिसर मे पिपरी क्षेत्राधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता मे अनपरा एसएचओ पंकज सिंह के द्वारा नये कानून बनने के परिपेक्ष में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

अमित कुमार ने कहा कि नये कानून
मे गैंगरेप के मामले में दोषियों को 20 साल की सजा अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान है। झूठे वादे पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी मे शामिल हो गया है। उन्होने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में दोषियो के खिलाफ आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड का प्रावधान है।

पंकज पांडेय ने बताया कि अपराध की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुचकर विचार किये एफआईआर दर्ज कर सकेगी। उन्होने कहा कि पहली बार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की व्याख्या दिया गया है। आतंकवाद को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।



