दरोगा ने एसएचओ पर लगाया गाजा तस्करी कराने का आरोप
(ओम प्रकाश गुप्ता)

-दरोगा ने एसएचओ पर लगाया गाजा तस्करी कराने का आरोप
-रायबरेली जिले मे दरोगा प्रेम प्रकाश सिंह ने एसएचओ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है
-दरोगा ने कहा कि जिस थाने में वह तैनात था उस थाने के थानेदार ने उन्हे परेशान किया था

-वही एसआई पर परनिंदा प्रविष्टि जारी किया गया था
-इससे आहत होकर एक बार फिर दरोगा प्रेम प्रकाश ने अपने विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है
-दरोगा प्रेम प्रकाश ने एसएचओ पर गाजा तस्करी कराने का आरोप लगाया है
-दरोगा प्रेम प्रकाश ने कहा कि जब मैं ऊंचाहार थाने में तैनात था तब ऊंचाहार में उस समय शिव शंकर सिंह कोतवाल तैनात थे जिनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता था
रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एसआई प्रेम प्रकाश दिनांक 01.12.1984 को पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर भर्ती हुए थे।दिनांक 03.06.2016 को मुख्य आरक्षी पद पर प्रोन्नति प्राप्त किये तथा दिनांक 01.09.2022 को एसआई पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर वर्तमान में थाना सलोन में नियुक्त हैं। उक्त पुलिसकर्मी का आचरण भर्ती के बाद से ही बेहद असभ्य, अशिष्ट और अमर्यादित रहा है। इनके सेवाभिलेखों के अनुसार इन्हे ट्रक ड्राइवर से दुर्व्यवहार करने, जनता से दुर्व्यवहार कर अपमानित करने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ असभ्य आचरण कर अपमानित करने अनुशासनहीनता बरतने, पुलिस विभाग के सहकर्मियों के साथ मारपीट कर अभद्रता करने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों में क्रमशः दिनांक 25.11.1990,
29.08.2002, 15.11.2004, 17.12.2005, 21.05.2006, 17.03.2020, 10.03.2023ff
नियमावली के तहत लघु दण्ड के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रवष्टि अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही इस कर्मी को अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, ड्यूटी बताये जाने पर न जानेनजनता के व्यक्तियों से दुर्व्यवहार करने, ढाबे पर खाना खाकर पैसे न देने, पीआरवी ड्यूटी सेनअनुपस्थित रहने, पीआरवी वाहन चेक करने पर ड्यूटी के दौरान सोते हुए पाये जाने और राजकीय कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने के आरोपों में क्रमशः दिनांक 31.10.1989, 25.02.1994,
25.11.1997, 29.4.2000, 18.12.2001, 29.09.2011, 07.07.2017, 07.08.2018, 09.10.2020 को क्षुद्र दण्ड के अन्तर्गत पी डी के दंड से दंडित किया गया है। आजइनके द्वारा पुलिस की वर्दी में एक वीडियो बाइट रिकार्ड कराकर सोशल मीडिया में जारी कर अनर्गल एवं तथ्यरहित आरोप प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पालिसी बिषयक पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र संख्या – 05/2023 दिनाँक 08 फरवरी 2023 में दिये गये निर्देशो गाइडलाइन्स का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त उप निरीक्षक के इस कृत्य का संज्ञान लेकर इन्हे थाना सलोन से पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा किया जा रहा है। जाच के बाद कारवाई किया जायेगा।



