सोनभद्र

दोषी भईयालाल को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार जुर्माना

तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद व जुर्माना
– जेल में बितायी अवधि सजा में होगी समाहित
– अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक की पत्नी को मिलेगा
– साढ़े सात वर्ष पूर्व हुए मुनेश्वर हत्याकांड का मामला

सोनभद्र (राजेश पाठक एड)। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए साढ़े सात वर्ष पूर्व हुए मुनेश्वर हत्याकांड के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी भईयालाल को 10 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं तीन दोषियों पप्पू जायसवाल, जैहर जायसवाल व मोहन जायसवाल को तीन-तीन वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी, जबकि अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक की पत्नी को मिलेगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के कनहरा परास टोला गांव निवासी मटुक लाल पुत्र मुनेश्वर ने थाने में 11 जुलाई 2015 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पिता मुनेश्वर 30 जून 2015 को सुबह 7:30 बजे खेत की जुताई कर रहे थे। उसी समय हाथ में टँगारी, लाठी-डंडा लेकर गांव के भईया लाल जायसवाल, पप्पू जायसवाल, जैहर जायसवाल व मोहन जायसवाल आ गए और गाली देते हुए मारपीट करने लगे। इसीबीच भईयालाल ने उसके पिता मुनेश्वर की पीठ में टँगारी से प्रहार कर दिया। जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आई और दवा इलाज के लिए नेहरू अस्पताल जयंत मध्यप्रदेश में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान पिता मुनेश्वर की 10 जुलाई 2015 को मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी भईयालाल जायसवाल को 10 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं तीन दोषियों पप्पू जायसवाल, जैहर जायसवाल व मोहन जायसवाल को तीन-तीन वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित रहेगी। अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक मुनेश्वर की पत्नी को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

Related Articles

Back to top button
BREAKING NEWS
चिल्काटाड ग्राम प्रधान कार्यालय पर मनाई गई कांशीराम जयंती धनौरा के रजत राज जायसवाल यूपी ग्रामीण बैंक में हुआ चयन, खुशी का माहौल युवा अग्रहरि समाज का होली मिलन समारोह कार्यक्रम सम्पन्न झरिया नाला के पास से 10 गोवंश के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार वैचारिक उत्पीड़न से जूझा है हमारा समाज- डा भीम सिंह रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने किया रक्तदान धान कुटाई मशीन में साड़ी फंसने से महिला की दर्दनाक मौत बभनी क्षेत्र में उल्लास नवभारत साक्षरता परीक्षा का हुआ आयोजन सोनभद्र में दर्दनाक घटना 12 वर्षीय बालक की गला रेतकर हत्या अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी बाइक, दो युवक घायल, जिला अस्पताल रेफर
Download App