बीजपुर/सोनभद्र (विनोद गुप्ता) बीजपुर एसएचओ पंकज सिंह के सराहनीह पैरवी से हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। बीजपुर पुलिस द्वारा थाना बीजपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 22/2020 धारा 307,302 भादवि से सम्बंधित आरोपी देवंती पत्नी विजय सिंह निवासी पिंडारी टोला बीजपुर के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे द्वितीय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 23 हजार के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
बीजपुर एसएचओ पंकज सिंह के सराहनीह पैरवी से हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
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