सोनभद्र

इम्तियाज हत्याकांड खनन उद्यमी राकेश की बड़ी मुश्किले, आरोप पत्र दाखिल

सोनभद्र (विकास द्विवेदी) बहुचर्चित इम्तियाज हत्याकांड में चोपन पुलिस की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट के बाद, भगोड़ा घोषित किए गए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल को लेकर एक बार फिर से पुलिस की बड़ी कारवाई सामने आई है। सीबीसीआईडी से हत्या के मामले में क्लिनचिट पा चुके राकेश को पुलिस की जांच में कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने, कई नोटिस जारी होने के बावजूद कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने का आरोपी पाया गया है। पुलिस की तरफ से इस मामले में धारा 174 ए आईपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वहीं, सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी/सीएडब्ल्यू की अदालत ने आरोपत्र का संज्ञान लेते हुए, राकेश को तलब कर लिया है। सुनवाई के लिए 22 दिसंबर 2023 तिथि निर्धारित की गई है।
बताते चलें कि चोपन नगर पंचायत के चेयरमैन इम्तियाज अहमद की ग्रेवाल पार्क में 25 अक्टूबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में भाई उस्मान अली ने खनन उद्यमी राकेश जायसवाल सहित दो के खिलाफ नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मौके से काश्मीर पासवान को कारबाइन के साथ दबोच लिया गया था। उसके संबंध झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से भी होने की बात सामने आई थी। मामले में चोपन पुलिस ने कुल 14 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें नामजद दो आरोपियों के अलावा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष की तलाश जारी थी। कोर्ट की तरफ से 82-83 सीआरपीसी के आदेश जारी थे। बावजूद फरारी को देखते हुए राकेश जायसवाल सहित तीन के खिलाफ चोपन के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने धारा 174 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था। इस बीच नामजद आरेापियों को सीबीसीआईडी से हत्या के मामले में क्लीन चिट मिल गई। इस पर पुलिस ने हत्या के मामले में चल रही विवेचना समाप्त कर दी लेकिन 178 (3) के तहत कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश के बावजूद फरारी काटने के मामले की विवेचना जारी रही। गत नौ अक्टूबर को इसकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। जहां इसका संज्ञान लेते हुए, सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि करते हुए, आरोपी राकेश जायसवाल को तलब कर लिया गया।

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