सोनभद्र

पन्नूगंज पुलिस की पैरवी से एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

पन्नूगंज /सोनभद्र (अरविंद गुप्ता)

सोनभद्र। मॉनिटरिंग सेल/थाना पन्नूगंज पुलिस द्वारा थाना पन्नूगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -75/1999 धारा 323,325, 504,427 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त राम नारायन पुत्र डंगर दुसाध, निवासी पिथौरी, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 20.09.2023 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का भुगतान करना होगा

Arvind Gupta

अरविंद गुप्ता पन्नूगंज निवासी है। कुछ कर गुजरने की ललक के कारण कम समय मे ही अरविंद गुप्ता जिले की पत्रकारिता मे एक जाना पहचाना नाम है।

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