सोनभद्र
राजेश सिंह के सराहनीह पैरवी से पाक्सो एक्ट के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
शक्तिनगर/सोनभद्र राजेश सिंह के सराहनीह पैरवी से पाक्सो एक्ट के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा।

पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के द्वारा अपराधियों को अधिक से अधिक मामले में सजा दिलाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पिपरी क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल के निर्देशन मे शक्तिनगर एसएचओ राजेश सिंह द्वारा कुशल पैरवी करते सभी गवाहों के बयान समय से दर्ज कराने के फलस्वरूप मुकदमा अपराध संख्या 23/2018 धारा 376 (डीए) आईपीसी की धारा 5जी / 6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त रामऔतार पुत्र धर्मजीत निवासी परसवार राजा शक्तिनगर सोनभद्र एवं लद्दू पुत्र राजेन्द्र बैगा निवासी परसवार राजा शक्तिनगर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट द्वारा आजीवन कारावास एवं पचास पचास हजार रूपये के जुर्माना का सजा किया गया है।


