सोनभद्र

न्यायालय के आदेश पे कोन थाना मे एससी एसटी का मुकदमा दर्ज

सोनभद्र (ओम प्रकाश गुप्ता) विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने बेसहारा नाबालिग दिव्यांग बालक के मारपीट कर जमीन कब्जा करने पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए कोन एसओ को एफआईआर दर्ज विवेचना का आदेश प्रारित किया है।इसी क्रम मे रविवार को कोन थाने मे आरोपी गुड्डू जायसवाल पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम पड़रछ कोन दो से तीन अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504,506,अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अधिनियम 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)va के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ ओबरा को सौपी गयी है।यह आदेश चोपन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सलखन इन्द्रावती देबी पत्नी लक्षमन के जरिये दाखिल धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिया था। प्रार्थना पत्र में इन्द्रावती देवी ने अवगत कराया था की प्रार्थनी का भाई का पुत्र संदीप जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है जिसकी उम्र13 वर्ष है,जो प्रार्थनी के साथ रहता है।संदीप के नाम से मौजा पड़रछ,परगना अगोरी,थाना कोन,तहसील ओबरा मे जमीन है।दिनांक 05/06/2021 के करीब 2बजे दिन पड़रछ के गुड्डू जायसवाल अपने सहयोगियों से मिलकर 5 बिस्सा जमीन पर अतिक्रमण कर रहे है सूचना पर संदीप को लेकर ग्राम पड़रछ टोला पिपरहवा मे पहुंची तो और विपक्षी से मिल कर जमीन ना अतिक्रमण करने की बात कही विपक्षी मां बहन खटकिन चामाइन जाती सूचक गाली देते मारने पिटने लगे जब प्रार्थनी का भतीजा संदीप मुझे बचाने आया तो उसी भी बूरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिये घटना की सूचना थाना कोन पर दिए कोई सुनवाई नहीं हो पर एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने महिला के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए कोन एसओ को एफआईआर दर्ज कर कृत कार्यवाही से नियत तिथि के अंदर अवगत कराने का निर्देश दिया है।

Related Articles

Back to top button
BREAKING NEWS
Download App