शाहगंज थानाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति कुर्क की
सोनभद्र (अनुराग कुमार) शाहगंज थानाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमो मे धारा 14(1) उ प्र गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में अपराध से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क,अटैच किये जाने के क्रम मे उप जिलाधिकारी घोरावल जैनेन्द्र सिंह व क्षेत्राधिकारी घोरावल संजय वर्मा के कुशल नेतृत्व मे मुकदमा अपराध संख्या 101/20 धारा 3(1) उ प्र गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1988 राबर्ट्सगंज थाना से सम्बन्धित आरोपी अजय धरिकार पुत्र श्यामलाल निवासी महाव घोरावल के द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति 8 विस्वा जमीन उपरोक्त को धारा 14(1) उ प्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत तहसीलदार घोरावल विकाश पाण्डेय व शाहगंज थानाध्यक्ष विवेचक देवेंद्र प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त के गाव महाव थाना घोरावल से अटैचमेंट कुर्क किया।
कुर्क अटैच किये गये सम्पत्ति का विवरण
आoन0-210मी0 रकबा 0.0820 हेक्टेयर कीमत लगभग 2.5 लाख