सोनभद्र

दुद्धी एसएचओ पंकज सिंह के प्रयास से 4 अभियुक्तो को 5 वर्ष का कारावास और 11 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया गया

दुद्धी,सोनभद्र। जिले के सबसे चर्चित कोतवाली दुद्धी एसएचओ पंकज सिंह के अथक प्रयास से 4 अभियुक्तो को 5 वर्ष का कारावास और 11 हजार का अर्थदंड की सजा रावर्ट्सगंज न्यायालय ने सुनाया है। जी हाँ सही सुना आपने। दुद्धी एसएचओ पंकज कुमार सिंह के सराहनीय प्रयासो की बदौलत न्यायालय द्वारा 4 अभियुक्तों को 5 वर्ष की कारावास व 11000/रू0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया।आपको बताते चले के दुद्धी कोतवाली मे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 369/07 आइपीसी की धारा 147, 148, 323, 324, 304, 504 भादवि मे पंकज कुमार सिंह के सराहनीय पैरवी की बदौलत माननीय ASJ/FTC न्यायालय, सोनभद्र द्वारा अभियोग उपरोक्त से सम्बंधित 4 अभियुक्तो 1- शिवसम्मत पुत्र सीता 2- शिवनाथ पुत्र महावीर 3- शिवकुमार पुत्र महावीर 4- महाबीर पुत्र लहुमरन यादव निवासीगण गोडहा टोला,छापी पहाड़ी(अमवार) कोतवाली दुद्धी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास व 11000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाइ गयी है।

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