एसडीएम ने दिया बूटबेड़वा गांव के ग्राम प्रधान पद की रिकाउंटिंग का आदेश
एडीएम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
दुद्धी, सोनभद्र (एम.एस. अंसारी)।बूटबेड़वा गांव के ग्राम प्रधान पद की रिकाउंटिंग की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर न्यायालय उप जिलाधिकारी दुद्धी ने अहम फैसला सुनाते हुए, पुनर्मतगणना के आदेश दिये हैं। दशकों बाद किसी इलेक्शन पिटीशन मामले में आये इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार 20 जनवरी 2023 को रिकाउंटिंग की जानी है।
वादी सरोज रानी ने विपक्षी वर्तमान प्रधान तारा देवी के खिलाफ न्यायालय उप जिलाधिकारी दुद्धी की अदालत में पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 12 ग के अंतर्गत 25 मई 2021 को वाद दाखिल किया। जिसमें वादी ने कहा है कि 29 अप्रैल 2021 में ग्राम पंचायत चुनाव हुआ और 2 मई 2021 को मतगणना करायी गयी। जिसमें वादी को 475 एवं प्रतिवादी तारा देवी को 501 मत प्राप्त होना दिखाकर विपक्षी को 26 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 1955 मत पड़े हैं, लेकिन मतगणना कर्मियों द्वारा 1921 मतों की ही गिनती की गई। जिसमें 1792 वैध तथा 129 मत अवैध बताया गया। शेष मतों की कोई जानकारी नही दी गयी। इसके बाद
निर्वाचन वेबसाइट पर इसी गांव में कुल पड़े मतों की संख्या 1892 दिखाया गया है। जिसमें 1792 मत वैध और 100 मत अवैध प्रदर्शित है। इस प्रकार अलग अलग विरोधाभाषी रिपोर्ट संदेहास्पद एवं विधि विरुद्ध है। जिसके कारण वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। लगभग डेढ़ वर्ष तक चली अदालत की सुनवाई के बाद न्यायालय उप जिलाधिकारी ने वादी के विद्वान अधिवक्ता मनोज मिश्रा की तर्कसंगत बहस सुनने, पर्याप्त साक्ष्यों एवं मा. उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ओमप्रकाश बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2008 ए डब्लू सी 2665 व कमला देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2009(4) ए डब्ल्यू सी 4125 के आलोक में न्यायालय उपजिलाधिकारी ने बूटबेड़वा ग्राम प्रधान पद की रिकाउंटिंग कराने के आदेश पारित कर दिये। जिससे कि विवेचित मामले में वास्तविक तथ्यात्मक न्याय हो सके।
इसके लिए कोर्ट ने तहसीलदार दुद्धी एवं बीडीओ दुद्धी के देखरेख में वीडियोग्राफी के साथ 20 जनवरी 2023 को ब्लाक दुद्धी में रिकाउंटिंग कराने के आदेश जारी किये हैं।सुरक्षा के लिए पुलिस उपाधीक्षक दुद्धी की अगुवाई में कोतवाल दुद्धी एवं विंढमगंज थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुनर्मतगणना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिए हैं।